कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर क्यों लगाया 50 लाख रूपये का जुर्माना

 

ट्वीटर vs केंद्र सरकार : कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से ट्वीट हटाने के लिए दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका को खारिज करते हुए उस पर लाख का जुर्माना भी लगा दिया है। 45 दिनों के भीतर ट्विटर को जुर्माना भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन पांच हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। अदालत ने कहा कि ट्विटर कोई किसान या सामान्य व्यक्ति नहीं है कि उसे कानून की जानकारी नहीं है, बल्कि वह अरबो डालर की कंपनी है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्विटर की याचिका में कोई दम नहीं था।

फरवरी 2021 से फरवरी 2022 के बीच टि्वटर को सरकार की तरफ से भारतीय संप्रभुता एवं अखंडता के लिए चुनौती साबित होने वाले कई अकाउंट को ब्लॉक करने एवं कई ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया गया था। ट्विटर ने सरकार के इस आदेश का पालन करने की जगह उसे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार को ट्वीट हटाने या अकाउंट को ब्लॉक करने का अधिकार है। ट्विटर को ट्वीट नहीं हटाने पर सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने सरकार के निर्देश को नहीं माना। इसकी अवहेलना पर सात साल की कैद और असीमित जुर्माना का प्रविधान है।

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